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तमिलनाडु के कानून मंत्री Sevugan Regupathy ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने और क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून पारित करने के 2021 के फैसले के आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। Regupathy तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य हैं और कानून, अदालतों, जेलों और भ्रष्टाचार के रोकथाम के मंत्री हैं।
तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन अधिनियम 2021) ने ‘साइबरस्पेस’ और ऑनलाइन जुए के किसी भी रूप में दांव लगाने और बेटिंग(सट्टेबाजी) पर प्रतिबंध लगाया। मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंध “विधानमंडल की क्षमता के आधार” पर नहीं था। अगर तमिलनाडु विधान सभा ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को अपनाया, तो “राज्यपाल को सहमति देनी ही होती है और उन्हें मना करने का कोई मौका नहीं दिया जाता” उन्होंने कहा।
विधेयक की वापसी से राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की आशंका है। विधानसभा ने अक्टूबर 2022 में विधेयक पारित किया था। सरकार ने पुष्टि की कि पिछले दो वर्षों में “पैसा गंवाने के बाद कम से कम 44 लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया है”। विधेयक पारित करने में देरी को लेकर कई लॉबी समूहों ने सरकार पर हमला बोला है।
बिल में विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी ऑपरेटर को ऑनलाइन जुआ सेवाएं या पैसे या अन्य किसी प्रकार के दांव के लिए किसी भी संयोग के खेल को प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यह कहता है कि किसी को भी “किसी भी रूप में प्रतिबंध के उल्लंघन में ऑनलाइन गेम्स” खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जुए के लिए विज्ञापन और मीडिया प्रचार पर भी एक धारा है। बिल किसी भी “संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम” द्वारा विज्ञापनों को प्रतिबंधित करेगा, जो किसी भी व्यक्ति को पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुए में शामिल होने के लिए बढ़ावा देता है, बिल में लिखा गया है। यह ऑनलाइन जुए के संबंध में वित्तीय क्षेत्र को भी कवर करता है और विशेष रूप से किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या उधारकर्ता को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े धन के किसी भी लेनदेन(ट्रांसेक्शन) में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगाता है।
यह बिल छात्रों पर ऑनलाइन रमी के प्रभाव के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।
राज्यपाल Ravi ने 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा द्वारा पारित तमिलनाडु के ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन संबंधित विधेयक को यह कहते हुए लौटा दिया था कि राज्य में ‘विधायी क्षमता का अभाव है।’ मुख्यमंत्री M K Stalin ने कहा कि जब विधानसभा में विधेयक को फिर से अपनाया जाता है, तो राज्यपाल Ravi अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे।
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